खतरनाक अपराधी अबु सलेम को खास टाडा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं । अबू सालेम को पोर्टुगल से २००५ में प्रत्यर्पण द्वारा भारत लाया गया था । इस प्रत्यर्पण संदि के अनुसार उसे महत्तम २५ साल की सजा की व्यवस्था थी । मामले में अपराधी साबित होने के कुछ समय पहले ही ४८ वर्षीय अबु सलेम ने युरोपियन कोर्ट ओफ ह्युमन राइट्स में अर्जी दाखिल कर अपने पोर्टुगल वापसी की मांग की थी । अबु सलेम ने भारत में अपनी उपस्थिति और ट्रायल दोनों को गैरकानूनी बताया था । अबु सलेम पर आरोप था कि गुजरात से मुंबई के समुद्रीय तट पर हथियार और गोला-बारुद का जत्था स्मगलिंग किया था । इस मौत के मसाले से बोलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भी हथियार दिए गए थे । जिससे समय आने पर मुंबई में ब्लास्ट कर सके । अबु सालेम ने संजय दत्त को ऐके ५६ रायफल, २५० गोलिया और हथियार का जत्था उसके घर १६ जनवरी १९९३ के दिन भेजा था । दो दिन बाद अबु अपने दो मित्रों के साथ संजय दत्त के बांदरा स्थित आवास पर पहुंचा था और दोनों रायफल और गोलिया ले गया था । यह मामले में संजय दत्त भी गंभीर ्आरोपों में फंसे थे । मुंबई ब्लास्ट केस में सजा देने का दूसरा मामला हैं । २००७ में पहले यह मामला आया था । जिसमें १०० आरोपियों को दोषित ठहराया गया२ था । जिसमें याकूब मेमन और संजय दत्त भी शामिल थे । याकूब को पिछले साल फांसी की सजा दे दी गई हैं । सालेम और अन्य के सामने अलग तरीके से केस चलाया गया था । क्योंकि यह आरोपी बाद में पकड़े गए थे ।
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