१९९३ मुंबई सीरीयल ब्लास्ट केस में विशेष टाडा अदालत ने सजा का एलान कर दिया हैं । अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं । वहीं उसके साथी करीमुल्लाह शेख को भी उम्रकैद की सजा दी गई हैं । और रियाज सिद्दीकी को १० साल की सजा हुई हैं । जिस समय कोर्ट का फैसला सुनाया गया, उस दौरान सलेम कोर्ट में बिल्कुल शांत खड़ा था । अबू सलेम ने कोर्ट से यूपी की जेल में ट्रांसफर मांगा हैं । ताकि वो बाकी की सजा पूरी कर सके । सलेम की दलील है कि उत्तर प्रदेश उसका होमटाउन हैं । अबू सलेम का आवेदन मुंबई की टाडा कोर्ट ने सामने रखा गया हैं । आपको बता दें कि १२ मार्च १९९३ में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें २५७ लोगों की मौत हो गई थी । और ७०० से ज्यादा लोग घायल हो गए थे२ . इस मामले में दोषी पाये गए आरोपियों में पुर्तगाल से २००५ में प्रत्यर्पित कर लाया गया माफिया डोन अबू सलेम और मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं । मुस्फता को समयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई हैं । गौरतलब है कि मुंभई विस्फोट के २४ साल बाद अदालत ने अबू सलेम समेत छह लोाॆगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था । गुरुवार को सुनाए गए फैसले में फिरोज खान ताहिर मर्चेट को फांसी की सजा सुनाई गई हैं ।