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अहमदाबाद आरटीओ द्वारा वसूली जाती पेनल्टी पर हाईकोर्ट का स्टे

अहमदाबाद आरटीओ में एडिशनल फीस के तहत लूट के सामने गुजरात हाईकोर्ट मंे हुई महत्वपूर्ण रिट याचिका की सुनवाई में गुजरात हाईकोर्ट ने आज आरटीओ सत्ताधिकारियों द्वारा लायसन्स, वाहन ट्रान्सफर, वाहन के फीटनेस सर्टिफिकेट समेत के मामले में एडिशनल फीस के मामले में वसूली जाती अतिरिक्त पेनल्टी वसूलने पर स्टे लगाया गया हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अहमदाबाद आरटीओ समेत के सत्ताधिकारियों को कारणदर्शक नोटिस जारी कर केस की अधिक सुनवाई ५ अक्टूबर पर मुकर्रर की है । हाईकोर्ट का यह स्टे के कारण अब आरटीओ सत्ताधिकारियों एडिशनल फीस के तहत अधिरिक्त पेनल्टी वसूली नहीं कर सकेंगे । अहमदाबाद आरटीओ में सत्ताधिकारियों द्वारा एडिशनल फीस के नाम पर गैरकानूनी तौर पर जुर्माना वसूला जाता होने का मुद्दा उपस्थित करती हाईकोर्ट में हुई रिट अर्जी में ऐसी पेशकश की गई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान अनुसार आरटीओ ओथोरिटी लायसन्स, वाहन ट्रासफर या वाहन की फीटनेस सर्टिफिकेट के कार्य के लिए नियत फीस ले सकते हैं लेकिन एडिशनल फीस के नाम पर जुर्माने की वसूली नहीं हो सकती हैं । क्योंकि इस तरह से एडिशनल फीस वसूली का कानून में कोई प्रावधान या सत्ता नहीं हैं । फिर भी अहमदाबाद आरटीओ कचहरी में एडिशनल फीस के नाम पर जुर्माना वसूला जा रहा हैं । आरटीओ सत्ताधिकारी जो सेवा दे रहे हैं उस फीस के अनुसंधान में आनुषंगिक फीस ले सकते हैं ेकिन जुर्माना नहीं ले सकते । अर्जीकर्ता द्वारा कोर्ट में कहा गया कि लायसन्स रिन्युअल फीस ४०० है जबकि एडिशनल फीस १००० वसूले जाते हैं । ट्रान्सफर फीस में लाइट व्हीकल के लिए हर महीने ३०० और फोर व्हीलर या अन्य भारी वाहनों के लिए ५०० एडिशनल फीस जबकि वाहन के फीटनेस सर्टिफिकेट के मामले में प्रतिदिन ५० रुपये एडिशनल फीस वसूली जाती हैं ।

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