गुजरात सरकार के सभी मंत्री और संयुक्त सचिव से उच्च स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा स्थानिय तथा विदेश प्रवास की जानकारी ओफिशियल वेबसाइट पर घोषित करने जनहित याचिका गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में आवश्यक सूचना संबंधित विभाग में से जानकारी प्राप्त कर अदालत में जानकारी देने निर्देश दिया हैं । जबकि इस मामले में भारत सरकार को भी पक्षकार के तौर पर शामिल करने अर्जिकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रवदन ध्रुव को निर्देश किया था । हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई २३ अगस्त को रखी हैं । अर्जीकर्ता चंद्रवदन ध्रुव द्वारा की गई पीआईएल में एक ऐसा मुद्दा उठाया गया हैं कि भारत सरकार के पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेन्ट दिल्ली द्वारा ११-९-२०१२ के ओेफिस मेमोरेन्डम अनुसार देश के सभी मंत्री और संयुक्त नियामक से उच्च स्तर के सभी अधिकारियों के स्थानिक और विदेश प्रवास की जानकारी ओफिशियल वेबसाइट पर जारी करने स्पष्ट सूचना दी गई हैं । लेकिन यह ओफिस मेमोरेन्डम का पालन नहीं किया जाता हैं । केन्द्र सरकार ने हर राज्यों को इसके पालन के लिए लिखित में जानकारी देने के बावजूद उसका अमल नहीं हो रहा हैं । अर्जी कर्ता ने यह मेमोरेन्डम के पालन के हिस्सेरुप गुजरात राज्य के सभी मंत्री और संयुक्त सचिव से उच्च स्तर के अधिकारियों के स्थानिक तथा विदेश प्रवास की जानकारी ओफिशियल वेबसाइट पर जारी करने राज्यपाल समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया था । लेकिन अर्जी कर्ता को इस पत्र का जवाब अब तक नहीं मिला हैं । और मागी गई जानकारी वेबसाइट पर जारी नहीं की गई हैं ।