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गीर-सोमनाथ के प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र में अंबुजा सिमेन्ट के गैरकानूनी खनन पर हाईकोर्ट में पीआईएल

गीर-सोमनाथ के प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र में अंबुजा सिमेन्ट द्वारा गैरकानूनी खनन हो रहा होने का आरोप लगाती पीआईएल में हाईकोर्ट ने केन्द्रसरकार, राज्यसरकार, अंबुजा सिमेन्ट और गीर-सोमनाथ के डीएसपी को नोटिस जारी करके केस की आगे की सुनवाई आगामी दिनों में रखी है । गैरकानूनी खनन के कारण कानूनी प्रावधानों और नियमों को नजरअंदाज करने के कारण अभी तक में १५ लोगों की मौत होने का गंभीर आरोप भी अर्जी में किया गया था ।  पीआईएल में पेशकश की गई थी कि, गीर-सोमनाथ जिला के कई क्षेत्रों में माइनींग के बारे में राज्य सरकार और कंपनी के बीच करार हुआ था । हालांकि अंबुजा सिमेन्ट कंपनी द्वारा माइनींग कानून, जंगल संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण कानून के प्रावधानों का खुलेआम भंग करके गैरकानूनी तरीके से कई जगहों पर गैरकानूनी तरीके से खनन शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण जंगल और पर्यावरण संपत्ति को गंभीर नुकसान हुआ है । कंपनी द्वारा खनन प्रवृत्ति के दौरान फेन्सींग सहित के सेफटी मेजर्स भी नहीं लिया गया है, जिसके कारण कई लोग यह गंभीर शिकार हुए है और प्राण गंवाये हैं । यह मामले में स्थानीय सत्ताधीशों से लेकर राज्य सरकार के सत्ताधीशों को बारबार पेशकश करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अर्जीकर्तापक्ष की तरफ से कंपनी द्वारा हो रही गैरकानूनी खनन प्रवृत्ति तुरंत बंद कराकर इस प्रकरण में जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने सहित की अर्जी की गई थी ।अर्जीकर्तापक्ष की पेशकश को ध्यान में लेने के बाद हाईकोर्ट ने ऊपर के अनुसार नोटिस जारी किया था ।

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