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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारिवलन की बढ़ाई पैरोल

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन की पैरोल बढ़ा दी। पेरारिवलन की पैरोल को उसकी चिकित्सा जांच के लिए एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से उसे अस्पताल में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा।
पेरारिवलन का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, पैरोल 9 नवंबर को दी गई थी, जिसे बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर तक बढ़ा दिया था। शंकरनारायणन ने कहा, “उन्होंने मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के लिए भी अनुरोध किया था। यदि राज्य एक और सप्ताह के लिए पैरोल दे तो”।
पीठ ने कहा, वह अंतिम निपटान के लिए अगली तारीख पर मामले की सुनवाई करेगी और पैरोल को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया और तमिलनाडु सरकार को चिकित्सा जांच के दौरान सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत से आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह कहे जाने के बाद आया है कि वह उनकी रिहाई का विरोध नहीं करता है और तमिलनाडु के राज्यपाल इस पर फैसला कर सकते हैं।

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