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५० हजार से अधिक लेनदेन के लिए आधार जरुरी होगा

केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार के इस फैसले के तहत अब बैंक खाता खोलने तथा ५०००० रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा । इसके साथ ही सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को ३१ दिसम्बर २०१७ तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जायेंगे । सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया हैं । अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने केरोसीन खरीद पर मिलनेवाली सब्सिडी पाने और अटल पेन्शन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था । केरोसीन की सब्सिडी पाने के लिए आधार के लिए पंजीकरण करने की आखिरी तारीख ३० सितम्बर हैं । वहीं दूसरी ओर अटल पेंशन योजना के लिए आधार के लिए पंजीकरण करने की आखिरी तारीख १५ जून हैं । इससे पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि १ जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर जरुरी होगा । इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरुरत होगी । इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट की नीति निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये ये फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं हैं । जब तक आधार कार्ड जारी नहीं होगा । तब तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र फोटो युक्त किसान पासबुक का इस्तेमाल किया जा सकता हैं ।

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