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राजीव गांधी हत्‍या मामला : नलिनी की रिहाई संबंधित याचिका पर बहस को HC ने दी मंजूरी

राजीव गांधी हत्‍या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की रिहाई संबंधित याचिका पर बहस के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने 6 माह की छुट्टी के लिए याचिका दायर किया था। इसपर बहस के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख निश्‍चित की है।
जस्‍टिस एमएम सुंदरेश और जस्‍टिस एम निर्मल कुमार ने नलिनी को कोर्ट में 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे याचिका पर चर्चा के लिए पेश होने को कहा है। 27 साल से अधिक समय से जेल में रह रही नलिनी चाहती है कि कोर्ट की ओर से वेल्‍लोर में महिलाओं के लिए विशेष जेल की पुलिस सुप्रिटेंडेंट को इसके लिए निर्देश दिया जाए ताकि वह कोर्ट में पेश हो सके।
11 जून को कोर्ट ने कहा था कि अपनी याचिका पर नलिनी की कोर्ट में पेशी के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। नलिनी के अनुसार, उम्रकैद की सजा भुगतने वाले को दो सालों में एक बार छुट्टी का अधिकार है और इस तरह की रिहाई उसने अब तक नहीं ली।
21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती महिला हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस मामले में नलिनी श्रीहरन, मुरूगन, संतन, पेरारीवलन, जयकुमार, रविचन्द्रन और रॉबर्ट पायस को दोषी ठहराया गया। सभी 7 दोषी 27 साल से जेल में बंद हैं।

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