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पीपीएफ, एनएससी खाते से जुड़े नियमो में बदलाव

सरकार ने पोस्ट ओफिस सेविंग्स स्कीम्स के नियमों में बदलाव किए है । इसका असर नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और ुपब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स के धारकों पर पड़ेगा । अगर कोई व्यक्ति अपना निजी दर्ज बदल कर एनआरआई में बदल लेता है तो मैच्योरिटी से पहले ही उसके एनएससी और पीपीएफ खाते बंद कर दिए जाएंगे । यह संशोधन पीपीएफ योजना, १९६८ में किया गया है । इस संबंध में इस महीने जारी अधिसुचना के मुताबिक, पीपीएफ योजना, १९६८ में किया गया है । इस संबंध में इस महीन जारी अधिसुचना के मुताबिक, पीपीएफ में खाता खोलने वाला कोई व्यक्ति अगर मैच्योरिटी अवधि से पहले एनआरआई बन जाता है, तो उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा । खाताधारक को खाता बंद होने की तारीख तक का ब्याज मिलेगा । एनएससी पर भी ऐसी ही अलग अधिसुचना जारी कर बताया गया कि अगर खाताधारक के दर्ज में बदलाव होता है और वह मैच्यॉरिटी से पहले एनआरआई बना जाता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज उसी मुताबिक दिया जाएगा । पोस्ट ओफिस द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे एनएससी, पीपीएफ, मासिक आय योजना और अन्य समय से जमा वाली योजनाएं अनिवासी भारतीयों के लिए नहीं हैं । पिछले महीने सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर के लिए पीपीएफ को बिना बदले ७.८ प्रतिशत पर रखा था ।

 

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