राज्य में १ मई, २०१७ से रेरा (रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेन्ट एक्ट) लागू हो गया है । बिल्डरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा आज से शुरू हो गई, लेकिन ग्राहकों को यदि कोई शिकायत करनी हो तो गांधीनगर की रेरा ऑफिस में खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहकों की शिकायत रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू होने को अभी महीने से ज्यादा समय लगेगा, जिसके कारण राज्यभर के ग्राहकों को गांधीनगर ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा । राज्य में रेरा ऑफिस शुरू होने के बाद कमिटी की नियुक्तियों का कामकाज पूरी कर चुकी है । गुजरात में सात जोन बनाये गये है इसके अनुसार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और औडा क्षेत्र के सभी प्रोजेक्टस का रजिस्ट्रेशन अब औडा ऑफिस में किया जाएगा । अहमदाबाद जोन में शामिल गांधीनगर, नडियाद, साणंद, गोधरा, दाहोद, बोटाद, सुरेन्द्रनगर और महीसागर लालदरवाजा में स्थित सेन्ट्रल गुजरात रिजनल सीनियर टाउन प्लानिंग ऑफिस में होगा । ़ह्वद्भह्म्द्गह्म्ड्ड.़ह्वद्भड्डह्म्ड्डह्ल.द्द्रूक्.द्बठ्ठ पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है । जिसमें ई-मेल आईडी के द्वारा बिल्डर को या डेवलपर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें उन्होंने तीन वर्ष की बेलेन्सशीट से लेकर एप्रूव्ड बिल्डिंग -प्लोटिंग प्लान, ले-आउट, सेल एग्रीमेन्ट, जमीन के दस्तावेज, प्रोजेक्ट ब्रोशर, सेलडीड प्रफोर्मा और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन सहित के कुल २२ डॉक्युमेन्ट जेपीजी और पीडीएफ फाइल में अपलोड करना पड़ेगा । उसके बाद सभी दस्तावेजों की एक हार्डकोपी और दो सीडी डेवलपर को ऑफिस में पेश करना पड़ेगा । ग्राहकों को बिल्डर के विरूद्ध शिकायत करनी पड़ेगी तो ऑनलाइन सेवा के लिए उन्होंने ३१ जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा ऐसा सूत्रों ने बताया है । ३१ के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू करने के काम पर ध्यान दिया जाएगा ऐसा सूत्रों ने आगे बताया है । बिल्डर और डेवलपर ने हाल के अपने वर्तमान प्रोजेक्ट ३१ जुलाई तक में रेरा में अनिवार्य रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ।