रेलवे सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.8.2020 के एम.सी.महता बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए आदेश का पालन करने के सभी उपाय कर रही है । रेलवे द्वारा किए गए विभिन्न उपाय कर रही हैं। रेलवे प्राधिकारी सभी साझेदारों अर्थात दिल्ली सरकार (दिनांक 5.9.2020 को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के साथ) और शहरी विकास मंत्रालय (दिनांक 10.9.2020 को) के साथ नियमित बैठकों का आयोजन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के उपाय ढूंढ रही है ।
रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ उचित निर्णय किए बिना किसी भी अतिक्रमण को नहीं हटाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सूचीबद्ध की गई अजय माकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान भी रेल मंत्रालय ने यही रूख अपनाया है ।
रेलवे ने रेल पटरियों के किनारों पर पड़े कूड़े-करकट को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है और आज तक 5 से 6% कूड़ा-करकट रेल लाइनों के पास से हटा दिया है। कूड़े-करकट को साफ करने का काम 3 महीनों में पूरा हो जाएगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है ।