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रथयात्रा के कारण साध्वी को कोर्ट में उपस्थित न किया गया

उदेपुर से गिरफ्तार होने के बाद महिला ठग साध्वी जयश्रीगीरी के दस दिन के रिमान्ड लेने के लिए शहर क्राइमब्रांच ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट में की गई अर्जी की सुनवाई गुरुवार शुरू नहीं की जा सकी थी क्योेंकि, साध्वी को जेल से लाने के लिए पुलिस जाप्ता नहीं आ सका । कारण यह था कि आज सभी पुलिस जवानों और सुरक्षा जवानों ने रथयात्रा के रिहर्सल और सुरक्षा में लगे हुए थे । अब शुक्रवार को जाप्ता की कोई संभावना नहीं होने से कोर्ट ने साध्वी की रिमान्ड अर्जी की आगे की सुनवाई रथयात्रा के बाद २७ जून को मुकर्र की थी । यहां तक साध्वी जयश्रीगीरी साबरमती जेल में रहेगी । साध्वी जयश्रीगीरी को शहर क्राइमब्रांच ने गत दिन कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच घीकांटा स्थित मेट्रोपोलिटन कोर्ट में रिमान्ड के लिए पेश की गई थी । हालांकि, साध्वी ने कोर्ट के समक्ष उल्टा जांच एजेंसी के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाये गये थे । साध्वी ने आरोप लगाया था कि, पुलिस ने उनके पुत्र रूद्र उर्फ रागीन को बहुत पीटा है और खुद फरार नहीं हुई थी लेकिन कई अज्ञात शख्स उसे कार में उठाकर ले गये थे और पांच-छह दिन उदेपुर सहित के स्थलों पर रखकर बाद में छोड़ दिया था । पुलिस ने उसे भी अश्लील गाली बोलकर उसके साथ मारपीट की है । साध्वी की यह शिकायत के आधार पर कोर्ट ने उसकी सीविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने का कहकर उसके बाद जेल में भेजने का आदेश दिया था । जबकि साध्वी की रिमान्ड की सुनवाई गुरुवार को शुरू करने का आदेश दिया गया था । हालांकि गुरुवार को साध्वी जयश्रीगीरी की रिमान्ड अर्जी की सुनवाई शुरू नहीं की जा सकी थी क्योंकि पुलिस उसे साबरमती जेल से जाप्ता के साथ कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी । रथयात्रा को लेकर पुलिस बंदोबस्त और सुरक्षा व्यवस्था के कारण सभी पुलिस जवान और सुरक्षा के कर्मचारी इस काम में लगे हुए है, इसलिए आज जाप्ता की व्यवस्था संभव नहीं होने से साध्वी को कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी थी ।

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