नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं जोड़ पाए थे, वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी। हम बता दें कि पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। आप इसे इंकम टैक्स वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।
यह 8वीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।