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एलआईसी ने अपने ग्राहकों को दी राहत

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पुराने पॉलिसीधारकों को राहत दी है । दरअसल एलआईसी ने पॉलिसीधारकों को दो साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से चालू करने की अनुमति दे दी है । एलआईसी ने बयान जारी कर कहा है कि अब ऐसी बीमा पॉलिसियां जिन्हें बंद पड़े दो साल से अधिक समय हो चुका है और जिन्हें चालू करने की अनुमति नहीं थी, अब उन्हें आगे बढ़ाया जा सकेगा । डूबी हुई अथवा बंद पड़ी बीमा पॉलिसी (लैप्स पॉलिसी) का मतलब ऐसी बीमा पॉलिसियों से है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रीमियम नहीं चुका पाने के कारण बंद हो जाती हैं । एलआईसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जनवरी २०१४ के बाद खरीदी गई सामान्य बीमा पॉलिसी के धारक अब प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाने की तिथि से पांच साल की अवधि के भीतर और यूनिट-लिंक्ड पॉलिसीधारक अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को आखिरी प्रीमियम भुगतान के तीन साल की अवधि के भीतर फिर से चालू कर सकेंगे । भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के २०१३ के नियम के मुताबिक बीमा अवधि के दौरान जिस तारीख से प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया, तब से लेकर दो साल की अवधि के भीतर किसी पॉलिसी को फिर से चालू किया जा सकता है । इरडा का यह नियम एक जनवरी २०१४ से अमल में है । इस तारीख के बाद ली गई बीमा पॉलिसी में अगर दो साल से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे दोबारा चालू नहीं किया जा सकता था । एलआईसी ने कहा कि पॉलिसीधारकों को जीवन बीमा सुविधा को बनाए रखने के लिए उसने इरडा से संपर्क किया । कंपनी ने अनुरोध किया है कि जिन पॉलिसीधारकों ने एक जनवरी २०१४ के बाद बीमा पॉलिसी खरीदी है, उन्हें भी उनकी बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए लंबी अवधि का लाभ दिया जाना चाहिए । एलआईसी के प्रबंध निदेशक विपिन आनंद ने कहा कि दुर्भाग्यवश कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम नियमित तौर पर नहीं भर पाता और उसकी पॉलिसी डूब जाती है । ऐसे में पुरानी बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को फिर से चालू करने का विकल्प नई पॉलिसी खरीदने से बेहतर होता है । उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन बीमा लेना सबसे विवेकपूर्ण निर्णय होता है । हम अपने हर बीमाधारक और हमारे साथ उनके बीमा पॉलिसी को बनाए रखने की इच्छा का सम्मान करते हैं ।

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