सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े होने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई है। विधायकों की याचिका पर अदालत ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है। राज्य में 17 विधानसभा सीटों पर 21 अक्तूबर को चुनाव होने हैं। अदलात इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करेगी।
निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से कहा कि कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का आदेश उन्हें कर्नाटक में उपचुनाव लड़ने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।