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Unitech को मकान खरीदारों को 4.82 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश

देश के शीर्ष उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने यूनिटेक को आठ ग्राहकों से लिए गए 4.82 करोड़ रुपए तीन महीने के भीतर लौटाने को कहा है। साथ ही इन खरीदारों को मकान देने में देरी को लेकर हर्जाना देने को भी कहा। कंपनी की यह परियोजना गुड़गांव में विकसित होनी थी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने इन एक जैसे आठ मामलों में दिए आदेश में रियल एस्टेट कंपनी को मकान खरीदारों द्वारा दी गई मूल राशि पर 10 फीसदी की दर से हर्जाना देने का निर्देश दिया। यह ग्राहकों द्वारा दी गई राशि के दिन से उसे वापस करने के दिन तक के हिसाब से देना होगा। एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य वी के जैन ने कहा, ‘‘यूनिटेक ग्राहकों से ली गई पूरी मूल राशि लौटाएगी। साथ ही उस पर सालाना 10 फीसदी ब्याज देना होगा। यह ब्याज ग्राहकों द्वारा दी गई राशि के दिन से उसे वापस करने के दिन तक के हिसाब से देना होगा।” इसके अलावा आयोग ने यूनिटेक को मुकदमे पर हुए खर्च के एवज में आठों मकान खरीदारों को 25,000-25,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ताओं ने यूनिटेक की परियोजना ‘यूनिटेक साऊथ पार्क’ में फ्लैट बुक कराए थे। कंपनी ने मकान खरीदारों को फ्लैट समझौते की तारीख से 36 महीने के भीतर देने का वादा किया था। मकान खरीदारों ने आरोप लगाया कि कंपनी को राशि देने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं दिए गए।

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