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GST रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 नवंबर तक करें दाखिल

केंद्र सरकार ने देश के कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और ‘रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट’ वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में यह बढ़ोतरी करने का फैसला करदाताओं की ओर से तकनीकी दिक्कत का सामना करने के कारण किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि करदाता 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत का सामना कर रहे थे। इस कारण व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी।
वस्तु एवं सेवा कर के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को जीएसटीआर-9 के जरिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होता है। इसमें विभिन्न टैक्स स्लैब के अंतर्गत खरीद-बिक्री की जानकारी दी जाती है। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है उनको जीएसटीआर-9सी के जरिए रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें जीएसआर-9 के तहत दिए गए विवरण का समाधान और ऑडिटिड वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-9ए फॉर्म के जरिए दाखिल करना होता है।

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