Aapnu Gujarat
તાજા સમાચારરાષ્ટ્રીય

जम्मू-कश्मीर में व्यभिचार को अपराध बताने वाला कानून असांविधानिक : SC

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के उस प्रावधान को असांविधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इसके चलते अब जम्मू-कश्मीर में भी विवाहित स्त्री या पुरुष के किसी अन्य से संबंध बनाने पर उसे दंडित नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि अनुच्छेद-370 के तहत मिले विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर में अभी तक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के बजाय आरपीसी के प्रावधानों से ही कानून व व्यवस्था संभाली जाती रही है। 
शीर्ष अदालत ने आरपीसी के प्रावधान को निरस्त करने का आदेश पिछले साल 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की ही 5 सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से सुनाए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए दिया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में आईपीसी की ब्रिटिश कालीन धारा-497 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत परस्त्रीगमन (व्यभिचार) को अपराध की श्रेणी में माना जाता था। 
जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 2 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा, आरपीसी की धारा 497 को पूरी तरह से असांविधानिक घोषित किया जाता है। यह धारा भारतीय संविधान के खंड-3 का उल्लंघन करती है। इसी के साथ पीठ ने एक सेवारत सैन्य अधिकारी के खिलाफ व्यभिचारी संबंध रखने के आरोप में चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी खारिज कर दिया।

Related posts

जदयू का तेजस्वी पर तंज : मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले दर्ज, नैतिकता झकझोर रही है तो दें इस्तीफा

editor

सुप्रीम कोर्ट का आधार जरुरी बनाने पर रोक से इनकार

aapnugujarat

મસુદ મામલો : ચીનના વલણથી અમેરિકા સહિતના દેશ ભારે ખફા

aapnugujarat

Leave a Comment

UA-96247877-1