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खाद्यचीजों में मिलावट पर दो व्यापारी को छह महीने जेल

मिर्ची और आटे में मिलावट के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की कोर्ट नंबर-८ द्वारा और दो व्यापारियों को छह-छह महीने जेल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया गया हैं । कोर्ट ने आरोपी व्यापारियों के खाद्य चीजों में मिलावट के अपराधी कृत्य पर नाराजगी दिखाई हैं । मामला यह है कि गत २९-९-२०१० के दिन शहर के कृष्णनगर इलाके में नंदीश शोपींग सेन्टर में आरोपी व्यापारी देवेन्द्र मोहन परिहार की दुकानों से म्युनिसिपल के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों ने श्रद्धा मिर्ची पावडर के सेम्पल लिए थे । जिसमें २.२७ प्रतिशत नमक होने की जानकारी मिली हैं । इसके अलावा एश की मात्रा भी निर्धारित से अधिक थी । इस तरह से ४-९-२००९ के दिन नरोड़ा में कोमर्शीयल मील की चाली के पास इरा की बेकरी के आरोपी व्यापारी हमीद वाहीदअली अन्सारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आटे का सेम्पल लिया था । जिसमें आल्कोहोलिक एसीडीटी का मात्रा ०.१२ प्रतिशत होनी चाहिए उसकी जगह ०.६९ प्रतिशत मिली हैं ।जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा केस दर्ज किया गया । दोनों आरोपी को सजा दिलाने कोर्पोरेशन के एडवोकेट मनोज खंधार ने दलीले की थी । समाज मंे खाद्यचीजों की मिलावट के मामले में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । पैसे कमाने की लालच में व्यापारी बेगूनाह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने मामले मे स्पस्ट मार्गदर्शीका जारी की हैं । तब कोर्ट द्वारा व्यापारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए । म्युनिसिपल की यह दलील मान्य रखकर कोर्ट ने दोनों व्यापारियों को छह-छह महीने की सख्त सजा सुनाई हैं ।

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