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बेटे-बहू ने मां को घर से निकाला, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा और लगाया जुर्माना

हैदराबाद की स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह फैसला एक मां द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटे ने उन्हें घर के बाहर फेंक दिया था। 2013 में प्रेमा के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद उनके बेटे अमित और उसकी पत्नी लावण्या ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि वह मकान उनके नाम पर कर दें। पहले कुछ दिन प्रेमा टालती रही लेकिन बाद में दोनों ने 2015 में अमित ने धोखे से पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। संपत्ति नाम होते ही लावाण्या और उसके पति ने प्रेमा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही लेकिन एक दिन दोनों ने उसे घर से निकाल दिया। 
प्रेमा ने बताया कि 13 अक्टूबर 2015 को किसी काम से घर के बाहर गई थी। वह लौटी तो घर बाहर से बंद था। उनके बेटे-बहू ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। प्रेमा को इतना मानसिक आघात पहुंचा कि उनका एक अस्पताल में इलाज चला। दोषियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह वापस लौटी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
असहाय प्रेमा ने अपने छोटे बेटे से संपर्क किया और उसके साथ रहने चली गई। मेंटल ट्रॉमा से उबरने के बाद प्रेमा ने अपने बड़े बेटे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रेमा द्वारा दायर मामले के आधार पर, मलकजगिरी की एक स्थानीय अदालत ने धारा 341, 471 और 506 के तहत अमित और उसकी पत्नी को दोषी ठहराया और दोनों को दो साल की सजा के साथ ही प्रत्येक को दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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