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कठुआ दुष्कर्म : पीड़ित बच्ची के पिता की याचिका पर HC का J&K सरकार को नोटिस

– सात अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बच्ची के पिता की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार और छह दोषी अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है। बच्ची के पिता ने अपनी याचिका में सजा में इजाफा किए जाने की मांग की है। अदालत ने उस आरोपी को भी नोटिस जारी किया है जिसे निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया था। 
लड़की के पिता की तरफ से 10 जुलाई को दायर एक याचिका में दोषियों को दी गई सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड और आजीवन कारावास करने की मांग के साथ ही एक आरोपी को बरी किये जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील उत्सव बेंस ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर सरकार और मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। पिछले महीने पठानकोट की एक अदालत ने सांझी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मामले में दोषी करार दिये गए तीन अन्य लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले में सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया था।

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