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सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री को मानहानि केस में मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि के एक केस में जमानत मिल गई। उनके खिलाफ यह केस दिल्ली के बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया था। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को रखी है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को समन करके 16 जुलाई को पेश होने को कहा था। 
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था। यह सभी आरोप ट्विटर पर ट्वीट करके लगाए गए थे। इसपर विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से पहले माफी की मांग की और फिर मानहानि का केस कर दिया। गुप्ता ने कहा था कि दोनों नेताओं के इस संबंध में जो ट्वीट आए, उससे उनकी छवि धूमिल हुई। 
केजरीवाल ने तब कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह उनके भी सुरक्षाकर्मी बीजेपी के इशारे पर उनकी हत्या कर सकते हैं। दिल्ली सीएम ने कहा था कि बीजेपी उनके बॉडीगार्ड के जरिए हत्या करा सकती है। फिर सिसोदिया-केजरीवाल ने ट्वीट करके विजेंदर गुप्ता पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। मामले में अब दोनों नेताओं को 10-10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है।

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