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नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मुद्दे हाईकोर्ट की पीआईएल : केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस

अहमदाबाद के निकट नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुओमोटो व्यू लेकर जनहित याचिका दाखिल की हैं । हाईकोर्ट ने इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षकारों को कारणदर्शक नोटिस जारी की हैं । हाईकोर्ट ने नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और संरक्षण के पीछे कितना खर्च किया गया वगैरह मुद्दो पर सरकार से जवाब मांगा हैं । मामला यह है कि देश में वेटलेन्ड्‌स मामले में एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीमकोर्ट में पेन्डिंग हैं । जिसमें नल सरोवर जैसे देश के सभी सरोवर के मुद्दे पर सुनवाई हो रही हैं । मामले में विश्व के आईडेन्टीफाई हुए वेटलेन्ड्‌स में नल सरोवर भी शामिल हैं । जिससे देश के सभी वेटलेन्ड्‌स के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में मामले को गंभीरता से लिया था । मामले में देश की सभी हाईकोर्ट को मोनीटरीग करने के निर्देश जारी किए गए हैं । सुप्रीमकोर्ट के निर्देश अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने भी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मामले में सुओमोटो व्यू लेकर जनहित याचिका दाखिल की हैं और मामले की सुनवाई शुरु की हैं । सुओमोटो पीआईएल में हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट गौतम एम जोशी ने हाईकोर्ट में कहा कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश अनुसार नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की सुरक्षा और जतन की आवश्यकता काफी बढ़ जाती हैं । राज्य सरकार समेत संबंधित सत्ताधिकारियों को भी हाईकोर्ट ने आवश्यक निर्देश अनुसार, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य का संरक्षण के लिए हाईकेर्ट की निगरानी में मोनीटरींग होना चाहिए । आवश्यकता होने पर मामले में हाईकोर्ट ने मल्टी मेम्बर कमिटी की भी रचना करनी चाहिए और उसके सूचन और रिपोर्ट के बाद मोनीटरींग सीस्टम तय करनी चाहिए ।

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