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चीन में नशा तस्करी मामले में 5 दोषियों को मौत की सजा, 3 को उम्रकैद

चीन के हुनान प्रांत की एक अदालत ने मादक पदार्थ बनाने वाले और उसके परिवहन के आरोपी पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। शाओयांग शहर की स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में 20 लोगों को जुलाई 2016 के बाद से 1.2 टन नशीली दवा बनाने और उनके परिवहन के लिए दोषी पाया गया है।
न्यायालय ने इस अपराध के लिए पांच प्रमुख दोषियों को मौत की सजा तथा पांच अन्य को दंड विराम के साथ मौत की सजा और तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सात अन्य अपराधियों को तीन से 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
चीन में आपराधिक कानून के मुताबिक दंड विराम के साथ मौत की सजा का प्रावधान है जिसके तहत कैदियों को कम से कम दो साल का मौका दिया जाता है। इस दौरान कैदी यदि कोई अपराध नहीं करता है अथवा अपना आचरण ठीक रखता है तो उसकी सजा स्वत: ही आजीवन कारावास में तब्दील हो जाती है। अन्यथा ऐसे कैदियों को मौत की सजा दी जाती है।

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