राजस्थान के अलवर जिले की पॉक्सो अदालत ने बच्ची से रेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया है । ४ साल पुराने इस मामले में अदालत ने आरोपी को मासूम से बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया । जज ने अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में रखते हुए दोषी की सजा-ए-मौत सुनाई है । अलवर में पांच साल की बच्ची का बलात्कार करने और उसकी हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई । विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया । उन्होंने आरोपी राजकुमार उर्फ धमेर्ंद्र को बच्ची से बलात्कार करने और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई । घटना एक फरवरी २०१५ को अलवर जिले के बहरोड़ इलाके की है । घटनाक्रम के मुताबिक रेवाली गांव का आरोपी राजकुमार अपने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया ।
रेप के बाद उसने बच्ची के सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी । इस मामले में बहरोड़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ३६३, ३६५, २०१, ३७६, ३०२ और पॉक्सो कानून में आरोपपत्र पेश किया था । अदालत ने उसे धारा ३७६ के तहत आजीवन कारावास और ३०२ में मृत्युदंड की सजा सुनाई ।
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