लखनऊ। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा एयर इंडिया के विनिवेश से संबंधित सूचना देने के आदेश के विरोध में भारत सरकार की याचिका पर एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है, जस्टिस चन्द्र शेखर की बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई 2019 नियत की है, मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी ने नूतन को आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) (जे), जो कैबिनेट पेपर से संबंधित है, में सूचना देने से मना किया था,सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा था कि चूँकि कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, अतः मंत्रालय द्वारा धारा 8(1)(जे) में सूचना देने से मना करना पूरी तरह अनुचित है. अतः आयोग ने जन सूचना अधिकारी को 15 दिन में सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए थे, सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि कैबिनेट ने अभी हाल में ही विनिवेश के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जो अभी शुरुवाती दौर में है. याचिका के अनुसार आयोग के आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे, जिसमे गोपनीय सूचना लीक होगी जिसका किसी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है. याचिका के अनुसार इस मामले में कई व्यावसायिक कदम शामिल हैं जिनके संबंध में सूचना देने पर भारत सरकार के निर्णय की व्यावसायिक गोपनीयता प्रभावित होगी तथा मामले के व्यावसायिक लाभ पर अनुचित असर पड़ेगा।
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