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ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा- मेहुल चोकसी भगोड़ा और फरार है, उसकी याचिकाएं रद्द हों

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर मेहुल चोकसी की दो याचिकाएं खारिज करने की अपील की है। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी चोकसी ने एक याचिका भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया के खिलाफ दायर की थी। दूसरी याचिका में कहा था कि ईडी जिन लोगों के बयानों के आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवाना चाहता है उन लोगों से बहस की इजाजत दी जाए। दोनों याचिकाओं पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी।
ईडी ने हलफनामे में कहा है कि चोकसी पीएनबी घोटाले में 6,097 करोड़ रुपए की रकम का हेर-फेर करने का आरोपी है। उसे जांच के लिए पेश होने के समन जारी किए गए थे लेकिन उसने कहा कि वह सहयोग नहीं करेगा।ईडी ने कहा है कि चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि वह जांच में सहयोग के लिए भारत नहीं आना चाहता। एजेंसी ने यह भी कहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत विचाराधीन भगोड़ा व्यक्ति कोर्ट में पेश होता है तो कार्रवाई निलंबित भी की जा सकती है लेकिन पेश नहीं होने पर अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर संपत्ति जब्त कर सकती है।
मुंबई स्थित विशेष अदालत ने सोमवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। चोकसी ने वकील के जरिए याचिका दायर कर कहा है कि पीएनबी घोटाले में अधूरी जांच की गई है, आगे और जांच होनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि जांच अधिकारी ने कोर्ट के समक्ष अधूरी चार्जशीट दाखिल की है। चोकसी के वकील ने कहा है कि सीबीआई ने उसके क्लाइंट का कारोबार विफल रहने को फ्रॉड बताया है। याचिका में ये भी कहा है कि 2 फरवरी और 15 फरवरी 2018 को सीबीआई ने चौकसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की थी।

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