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सूरत की नाबालिग को गर्भपात के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी

सूरत में बलात्कार पीडित नाबालिग द्वारा गर्भपात के लिए गुजरात हाईकोर्ट में मांगी गई मंजूरी के मामले में सूरत सिविल अस्पताल द्वारा सगीरा की शारीरिक स्थिति और गर्भ पहले की भ्रूण की स्थिति का रिपोर्ट पेश किया गया था । जिसमें नाबालिग को २० सप्ताह का गर्भ होने पर गर्भपात में खतरा नहीं होने बात की पुष्टि होने पर नाबालिग की फिजीबिलिटी और सामाजिक हालात को ध्यान में लेकर जस्टिस बी एन गारीआ ने नाबालिग को गर्भपात के लिए मंजूरी देता महत्वपूर्ण निर्णय किया हैं । हाईकोर्ट ने नाबालिग और उसके परिवार की रिट याचिका को मान्य रखते हुए उन्हें राहत देता आदेश जारी करते२ हुए कहा कि नाबालिग के गर्भ का टिश्यू डीएनए परिक्षण के लिए एफएसएल में भेजना पड़ेगा । नाबालिग को जब तक इलाज की आवश्यकता होगी तब तक निष्णात डोक्टरों की टीम द्वारा इलाज देने सीवील अस्पताल के सत्ताधिकारियों को सूचना दी गई हैं । गर्भपात के बाद बच्ची की स्थिति का रिपोर्ट एक सप्ताह में अदालत मंे पेश करने का भी आदेश दिया गया हैं । हाईकोर्ट ने सूरत सिविल अस्पताल के सुप्रिटेन्डन्ट को तत्काल नाबालिग के गर्भपात की तबीबी प्रक्रिया शुरु करने आदेश दिया गया हैं । कोर्ट ने नाबालिग को कल सिविल अस्पातल के निष्णात डोक्टरों की टीम के सामने पेश होने मंजूरी दी थी । जहां डोक्टरों द्वारा नाबालिग के गर्भपात की प्रक्रिया शुरु की जाएगी । मिली जानकारी के अनुसार सूरत की एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में उनके अभिभावक द्वारा हाईकोर्ट में गर्भपात की मंजूरी मांगते हुए की गई अर्जी में कहा गया था कि आरोपी द्वारा उनकी बेटी पर किए गए बलात्कार के कारण वह गर्भवती हो गई हैं । वह फिलहाल नाबालिक होने पर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती हैं ।

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