सीआईडी क्राइम, अहमदाबाद जोन में आरोपियों के विरूद्ध दर्ज हुए अपराध के संदर्भ में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना और उनको गैरकानूनी सुविधा देने के बारे में आरोपीपक्ष के पास से ५ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग करने के प्रकरण में शामिल सीआईडी क्राइम के पीआई इरफानुद्दीन इमुद्दीन शेख की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को एडिशनल सेशन्स जज नीपा सी रावल ने आखिरी रवैये के साथ खारिज कर दिया था । सेशन्स कोर्ट ने आरोपी पीआई शेख के अपराध की गंभीरता, इसके विरूद्ध के प्रथमदर्शनीय अपराध और यदि आरोपी को जमानत दिया गया तो, समाज पर विशेष करके इस प्रकार के काम करते और भ्रष्टाचार करते कर्मचारियों पर होनेवाली असरों को ध्यान में लेकर आरोपी पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने का इन्कार कर दिया था । यह केस की जानकारी यह है कि, २०१६ में राजेन्द्र जेठाभाई केशवाणी तथा अन्य के विरूद्ध सीआईडी क्राइम में दर्ज हुए अपराध के संदर्भ में इसे गिरफ्तार नहीं करना और गैरकानूनी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीआईडी क्राइम के पीआई शेख ने ५ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी । भारी विवाद के बाद पीआई शेख ने २ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी । पीआई शेख के रिश्वत की मांग सहित की बातें आरोपी राजेन्द्र केशवानी के वकील हितेष गुप्ता ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था इसका सबूत पेश करने पर आखिर में एसीबी में पीआई आईआई शेख के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया था । इस प्रकरण में आरोपी पीआई आईआई शेख ने सेशन्स कोर्ट में की गई अग्रिम जमानत अर्जी का सरकार पक्ष द्वारा भारी विरोध किया गया था और बताया है कि, आरोपी पीआई एक सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक सेवक होने पर भी उन्होंने पद का गैरइस्तेमाल किया है । लेकिन आरोपी पहले भी इस प्रकार के अपराध में शामिल रहा है । वह पुलिस अधिकारी और कानून के जानकार होने से जांच में सहयोग नहीं देते है । लेकिन जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, इसमें हाईकोर्ट के विरूद्ध भी गलत शब्द बोलते है । समग्र बातचीत की स्क्रीप्ट ध्यान में लेते हुए आरोपी पीआई की अपराधी मानसिकता का ख्याल आ जाता है ।
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