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US ने एसटीईएम-ओपीटी से जुड़े नियमों में दी ढील

यूनाइटेड स्टेट्‌स सिटिजनशिप ऐंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने अपने पहले लिए उस फैसले को उलट दिया है जिसमें कहा गया था कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय एसटीईएम छात्रों को कस्टमर वर्क साइट्‌स पर नहीं रखा जा सकता । यूएससीआईएस ने शुक्रवार की रात को इन प्रतिबंधो को हटाते हुए अपनी वेबसाइट पर बदलाव किए । हालांकि यह भी दोहराया कि नियोक्तोओं को अपने प्रशिक्षण दायित्वों को पूरा करने की जरूरत फिर भी होगी । इसके अलावा, २०१६ के एसटीईएम-ओपीटी विनियमों को ध्यान में रखते हुए, यूएससीआईएअस व्यवस्थाओं पर कहा गया है कि लेबर फॉर हायर की व्यवस्था की जाए जहां एक सशक्त नियोक्ता-कर्मचारी संबंध प्रदर्शित नहीं किया जा सकता । ट्रेनिंग को पूरा करने की आवश्यकता और एक व्यापक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अस्तित्व, दोनों हमेशा एसटीईएम-ओपीटी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग रहा है । अंतरराष्ट्रीय छात्र १२ महीने के ओपीटी के लिए पात्र है जिसके अंतर्गत वे अमेरिका में काम कर सकते है । जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अपनी डिग्री पूरी की है, वे २४ महीने के आगे ओपीटी विस्तार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं । ओपन डोर्स सर्वे इंगित करता है कि अमेरिका में लगभग १.९ लाख भारतीय छात्र हैं, जिनमें एसटीईएम पाठ्यक्रम के छात्र सबसे ज्यादा है ।
इमीग्रेशन एजेंसी के थर्ड पार्टी प्लेसमेंट के निषेध पर पहले के स्टैंड को नियमों में औपचारिक परिवर्तन के माध्यम से पेश किए जाने के बजाए इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था । अप्रैल में प्रकाश में आने वाले इस स्टैंड में बदलाव का मतलब था कि ओपीटी के तहत एसटीईएम छात्रों के लिए काम के अवसरों को कम कर दिया था । अब उन्हें नहीं ले सकती थी ।

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