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शहर में पड़े हुए गड्डें लोगों के लिए खतरनाक : कोर्ट

अहमदाबाद शहर में हाईकोर्ट के निर्देश की असर अब सही माइने में जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है । दुसरी ओर हाईकोर्ट का आक्रमक रवैया दिख रहा है । गुजरात हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर अहमदाबाद शहर में पड़े हुए खतरनाक गड्डों को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी किए । हाईकोर्ट ने बताया कि शहर में पडे बड़े गड्डे नागरिकों के लिए खतरनाक है । हाईकोर्ट ने रास्तों पर निर्माण दुर करने के लिए जरुरी कदम उठाने के भी निर्देश दिये है । ट्राफिक और पार्किंग के लिए नियमित रुप से कार्यवाई चलाने के भी पुलिस को निर्देश जारी किए हैं । अहमदाबाद शङर में ट्राफिक, खराब रास्ते और सार्वजनिक रास्तो पर पशुओं की समस्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की गई । इस दौरान हाईकोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरो और राज्य सरकार के लोगों को जरुरी दिशा निर्देश दिए ।
जस्टीस एम.आर. शाह और जस्टीस ए.वाय. कोगजे की खंडपीठ ने शहर में पड़े हुए खतरनाक गड्डों पर चिंता व्यक्त करते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरों के लिए जरुरी दिशा निर्देश जारी किए । इसके अलावा कठोर रवैया भी अपनाया । हाईकोर्ट ने साफ शब्दो में कहा कि शहर में पडे़ हुए बडे़ गड्डे खतरनाक है । इन गड्डों के कारण गंभीर दुर्घटनाए और जानहानि होने की दहशत है । इस समस्या को दुर करने के लिए वैज्ञानिक रुप से आगे बढ़ा जा सकता है । टेकनोलोजी का उपयोग करते हुए इस समस्या का निराकरण लाया जा सकता है ।
हाईकोर्ट ने शहर में पड़े हुए खतरनाक गड्डों को लेकर इन दिनों में और भविष्य में क्या काम होगा इस संदर्भ में जवाब देने के लिए कॉर्पोरेशन को आदेश किया है । हाईकोर्ट ने शहर में रोड-रास्तो पर निर्माण कार्य और अतिक्रमण दुर करने के लिए भी आदेश जारी किए है । इसके अलावा नियमित रुप से ट्राफिक नियंत्रण और पार्किंग के लिए अभियान को जारी रखने के लिए भी सूचना जारी की है । केस की सुनवाई के दौरान अहमदाबाद पुलिस कमिशनर ए.के. सिंह, ट्राफिक डीसीपी सुधीर देसाई समेत के अफसर उपस्थित रहे । हाईकोर्ट ने शहर में पड़े हुए गड्डों की तरफ ध्यान देते हुए इन्हें दुर करने के लिए कड़ी सूचनाए जारी की । दुसरी और कॉर्पोरेशन ने अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े गड्डों को रीपेर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है । पुलिस तंत्र की ओर से भी हाईकोर्ट के समक्ष जरुरी जानकारी रखी गई ।
हाईकोर्ट के निर्देशो के बाद ट्राफिक विभाग और पुलिस तंत्र की ओर से असरकारक कार्रवाई की गई है ।
पिछले छह दिनों के दौरान यानी की १६ से लेकर २१ तक नो पार्किंग के लिए १२,२४७ केस किये गए है । इसके अलावा १२२४७०० रुपये का दंड वसुल किया गया है । पिछले छह दिन में चार रास्तो पर से नो पार्किंग के पुलिस कमिशनर की अधिसूचना के भंग के बदले में ६२४ केस किए गए है ।

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