अनचाहे कॉल्स और मेसेज की परेशानी अब खत्म हो सकती है । टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने गुरुवार को परेशान करने वाली कॉल्स और स्पैम को लेकर नए नियमों की घोषणा की, जिसके तहत टेलिमार्केटिंग मेसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है ।
रेग्युलेटर ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कमर्शल कम्युनिकेशन केवल रजिस्टर्ड सेंडर्स के द्वारा हो । ट्राई ने बयान में कहा, रेग्युलेशन में पूरी तरह बदलाव जरूरी हो गया था । नए नियम का उद्देश्य यूजर्स को स्पैम से हो रही परेशानी को प्रभावी रूप से रोकना है ।
नए नियमों के तहत मेसेज सेंडर्स, हेडर्स (अलग-अलग तरीके के मेसेज का अलग करने वाले) के रजिस्ट्रेशन और सबसे बढ़कर सब्सक्राइबर्स की सहमति को अनिवार्य किया गया है ।
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