सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर सोमवार को सुनवाई की और इस दौरान जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न कर पाने के लिए केंद्र को फटकार लगाई । अब कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह ३ मई तक इस फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार करे ।
साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सरकारों से अपील की कि योजना तैयार किए और उसे लागू किए जाने तक वे राज्यों में शांति बनाए रखें ।
बता दें कि तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अवामानना की याचिका दायर की थी और कहा था कि यह कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना करने में विफल रही है । सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि ३ मई को तमिलनाडु की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी ।
बता दें कि १६ फरवरी को सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कावेरी जल विवाद पर ६ हफ्तों के अंदर योजना लागू करने के लिए कहा था ।
इसे लेकर केन्द्र ने ६ हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा निकल जाने पर केन्द्र ने इसे ३ महीने और बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ।