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प्रद्युम्न केस : आरोपी छात्र पर बालिक की तरह चलेगा केस

प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र को बालिक माना जाएगा और उसी के अनुसार उस पर केस चलेगा । बुधवार को जूवेनाइल कोर्ट ने यह फैसला दिया और केस डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया । मामले की अगली सुनवाई २२ दिसम्बर को होगी । बता दें कि गुरुग्राम के मशहूर रायन स्कूल में ७ साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के बाद पूरे देश में स्कूलो में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठने लगे थे । बता दें कि इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने जूवेनाइल कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले । प्रद्युम्न के माता-पिता ने भी बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी । कोर्ट ने सामाजिक और मनौवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमित दी । प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने फैसले पर संतोष जताया । उन्होंने कहा, जूवेनाइल बोर्ड के फैसले से हमें खुशी है । हम जानते हैं कि न्याय के लिए हमारा संघर्ष लंबा चलने वाला है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे । अपने बेटे के लिए और सभी बच्चों के लिए जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे । बता दें कि शुक्रवार १५ दिसम्बर को इस याचिका पर बहस हुई थी । बोर्ड ने २० दिसम्बर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था । सीबीआई इस मामले में अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है । सीबीआई टीम ने मंगलवार को फरीदाबाद के बाल सुधार गृह पहुंचकर आरोपी छात्र के फिंगर प्रिंट लिए थे । सीबीआई टीम दो घंटे तक अंदर रही । इस दौरान आरोपी छात्र के परिजन व वकील भी मौजुद रहे । पुरे देश को झकझोर देनेवाले इस मर्डर केस में पहले स्कूल के कंडक्टर अशोक को अरेस्ट किया गया था । बाद में सीबीआई जांच टीम ने माना कि पुलिस ने जांच में काफी लापरवाही बरती और ११वीं पढ़ने वाले आरोपी छात्र को हत्यारा मानते हुए अरेस्ट किया गया ।

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