अब तक करीब १३.२८ करोड़ पैन काड्र्स को आधार से लिंक किया जा चुका है । आधिकारिक सुत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी । इसके साथ ही ३९.५ प्रतिशत पैन अब आधार से जुड चुके है । कुल पैन काड्र्स की संख्या ३३ करोड़ है, वहीं ११५ करोड़ लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है । सरकार ने १ जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने और नया पैन नंबर लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने जुन में पैन कार्ड आवंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर कानून के प्रावधान की वैधता को उचित ठहराया था । शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा निजता के अधिकार पर फैसले तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जून में कहा था कि शीर्ष अदालत ने उन लोगों को सिर्फ आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार या आधार नामांकन पहचान पत्र नहीं है और ऐसे में टैक्स अधिकारी ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं करेंगे । भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत के स्थाई नागरिकों आधार जारी करता है । पैन नंबर जारी करने का अधिकार आयकर विभाग का है ।
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