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२ वर्ष में सार्वजनिक तौर पर लघुशंका पर सिर्फ ४२ को जुर्माना

अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक रोड पर थूंकनेवाले या तो पेशाब करनेवालों को रोकने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दो वर्ष पहले जारी किया गया अध्यादेश का असरकारक तरीके से लागू कराने में प्रशासन सफल नहीं हो सका है । अहमदाबाद शहर में यह अध्यादेश बाद पिछले दो वर्ष में सिर्फ ४२ लोगों को पकड़कर उनके पास से ३,३०० रुपये का वहीवटी चार्ज वसूला गया है । इस बारे में यह जानकारी है कि, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ विभाग की तरफ से दो वर्ष पहले वर्ष-२०१५ में अहमदाबाद शहर के विभिन्न जोन और इसके मुख्य रास्तों पर खुलेआम पेशाब करनेवाले लोगों को रोकने तथा सार्वजनिक रोड पर थूंकनेवाले लोगों को रोकने के लिए एक विशेष अध्यादेश जारी किया गया था यह अध्यादेश जारी होने के बाद आज २६ महीने का समय बीत चुका है फिर भी अभी तक इसे असरकारक तरीके से लागू कराने में म्युनिसिपल हेल्थ विभाग को सफलता नहीं मिली है । अहमदाबाद शहर के नये पश्चिमजोन में सेटेलाइट, थलतेज, प्रहलादनगर, शिवरंजनी, इस्कोन, उत्तरजोन में असारवा, नरोडा, मेघाणीनगर, कलापीनगर पश्चिमजोन में मीठाखली अंडरब्रिज, एलिसब्रिज अंडरब्रिज आदि जैसे क्षेत्रों में लोग खुलेआम कहीं भी पेशाब करने के लिए खड़े रह जाते है । इसके अलावा अहमदाबाद शहर के मध्यजोन में गीतामंदिर एसटी बसस्टेशन, रेलवे स्टेशन बाहर भी लोग सार्वजनिक रोड पर पेशाब करने के लिए खड़े रह जाते है । इसके साथ ही यह अध्यादेश जारी किया गया था इसमें सार्वजनिक रोड पर थूंकनेवाले को भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था फिर भी खुलेआम थूंकनेवाले या पान या गुटखा खाकर पीचकारी मारनेवालों को भी नियंत्रित करने में म्युनिसिपल हेल्थ विभाग असरकारक कामकाज नहीं कर सका है । अहमदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्यादेश जारी किया गया तब से आज दिन तक में सिर्फ ४२ लोगों को ऐसा करने के लिए पकड़कर उनके पास से कुल मिलाकर ३३०० रुपये का वहीवटी चार्ज वसूला गया है ।

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