डेरा सच्चा सौदा में सर्च ओपरेशन की अगुआई करने वाले कोर्ट कमिशनर पंवार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कहा कि उनकी टीम को डेरा मुख्यालय में जांच के दौरान कुछ खास नहीं मिला । सर्च ओपरेशन पर उनकी रिपोर्ट तैयार है लेकिन इंडेक्स पैंडिग है । इसलिए हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए । इस दौरान डेरा हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि हिंसा पीडितों के मुआवजे के लिए ट्राइब्यूनल का गठन किया जाए । इसमे एक हरियाणा और दुसरा पंजाब के पिडित लोगो के लिए होगा । ये ट्राइब्यूनल इस बात की जांच करेगा कि लोगो की शिकायतें और दावे कितने सही है । यदि उनके दावे सच है तो फिर उन्हें कितना मुआवजा दिया जाए । इस दौरान पंजाब के ऐडवोकेट जनरल ने कहा कि राम रहीम मामले में राज्य में ५९ एपआईआर दर्ज की गई । इस दौरान पंजाब में फोर्स की तैनाती पर १६९ करोड रुपए खर्च हुए । जिनका नुकसान हुआ है, पब्लिक नोटिस जारी कर जानकारी मांगी जा रही है । वहीं, याचिककर्ता के वकील ने बताया कि अदालत ने आयकर विभाग और ईडी को डेरा के आय व मनी लोन्ड्रिग के आरोपो की जांच करने का आदेश दिया । अदालत ने पुछा कि आखिर किसकी इजाजत से डेरा मुख्यालय में स्कुल, अस्पताल और दुसरे निर्माण हुए । कोर्ट ने डेरे के सभी निर्माण की जांच करने का आदेश दिया । दरअसल साध्वियों के साथ रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद २५ अगस्त को पंचकुला और आसपास के इलाको में हिंसा भडक गई थी । इस हिंसा में ३० से अधिक लोगो की जान गई थी और कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गदए थे । कथित रुप से डेरा के अनुयायियो ने राम रहिम को पुलिस कस्टडी से छुडाने की भी कोशिश की थी ।