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मारपीट और लूट के मामले में हार्दिक और दिनेश को पाटण सेसन्स कोर्ट में जमानत मंजूर हुई

पास के नेता हार्दिक पटेल समेत सात लोगोॆं के खिलाफ पाटण में दर्ज हुई लूट और मारपीट की शिकायत के मामले में पाटण की स्थानिक सेशन्स कोर्ट ने आज हार्दिक पटेल और दिनेश बामणिया को शर्ती जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हैं । पास के नेताओं की शर्ती जमानत मंजूर होने पर पाटीदार समाज के लोगों में खुशी की लहर फैली हैं । हालांकि कोर्ट ने हार्दिक पटेल और दिनेश बांमणिया की जमानत मंजूर करते आदेश में कई कड़ी शर्त रखी हैं । पाटण पास के कन्वीनर नरेन्द्र पटेल ने लूट और मारपीट की हार्दिक पटेल और उसके सहयोगियों के खिलाफ पाटण बी डिविजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी । जिसके तहत पाटण बी डिविजन के पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ दिन पहले ही हार्दिक की आणंद से और दिनेश बांमणिया को राजकोट से गिरफ्तार किया गया था । पास के दोनों नेेता को पाटण के समी पुलिस स्टेशन में लाया गया था । कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों को पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ा ।दूसरी तऱफ हार्दिक पटेल और दिनेश बांभणिया की गिरफ्तारी के कारण राज्य में इसकी असर हुई थी जिसके कारण कोई अनिच्छनीय घटना नहीं हो इस उद्देश्य से राज्य पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था । सभी स्थिति पर नजर रखने के लिए खास सूचना जारी की गई थी । उल्लेखनीय है कि पाटण जिले के पास के कन्वीनर नरेन्द्र पटेल ने खुद पाटीदार आरक्षण आंदोलन समति के संयोजक हार्दिक पटेल और उसके छह साथियों सुनील खोखरीया, ब्रिजेश पटेल, धवल पटेल, दिनेश बाभंणिया के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला दर्ज कराया था । नरेन्द्र पटेल का आरोप है कि हार्दिक और उसके सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट की और गले से सोने की चेन लूटी हैं ।

 

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