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स्वाइन फ्लू केस में राज्य सरकार को जवाब पेश करने हाईकोर्ट द्वारा निर्देश

राज्य में स्वाइन फ्लू की बिमारी के मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट के सामने हुई रिट याचिका की सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को जवान एफिडेविंट पेश करने निर्देश दिया हैं । आज अर्जीकर्ता द्वारा अर्जी में जवाब पेश कर राज्य सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में रिक्त जगह के मुद्दे पर राज्य में सरकारी अस्पताल और दवाखानों में रिक्त जगह के मुद्दे पर हाईकोर्ट को कहा था । अर्जीकर्ता द्वारा पेश किए गए जवाब में राज्य की सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में स्पेश्यलाइज डोक्टरों की ५८ प्रतिशत जगह रिक्त होने का आरोप लगाया गया हैं । स्वाइन फ्लू में राज्य में गंभीर और चिंताजनक स्थिति को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के सामने हुई रिट अर्जी में ऐसी पेशकश की गई थी कि अहमदाबाद समेत गुजरात में से स्वाइन फ्लु की बिमारी गंभीर तरह से फैली हैं । सरकारी तंत्र खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को रोकने में असफल रहा हैं ।जिसके कारण कई मरीज स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं और हजारों मरीज फिलहाल सरकारी अस्पतालों में इलाज के तहत हैं । दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में महत्वपूर्ण जगहें रिक्त पड़ी हैं जिसके कारण तबीबी सेवा को असर हो रही हैं उसकी चपेट में मरीजों को आना पड़ता हैं । वर्ग-१ और वर्ग-२ की ३० प्रतिशत जगहें राज्य में रिक्त पड़ी हैं । जबकि सरकारी अस्पतालों में स्पेश्यलाइज डोक्टरों की ५८ प्रतिशत जगहेें रिक्त पड़ी हैं । सरकार यह पूरे मामले में उसका रवैया स्पष्ट करे वह आवश्यक हैं । इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने अर्जीकर्ता द्वारा पेश किए गए जवाब के तहत राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिया हैं और केस में आगे की सुनवाई आगामी दिनों में तय की जाएगी ।

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