मुंबई सीबीआई कोर्ट ने एक महत्व के और असाधारण फैसले के द्वारा देशभर में खलबली मचानेवाले सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एन्काउन्टर केस में गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डीजी वणजारा और राजस्थान के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को केस में संपूर्ण अपराध मुक्त जारी किया गया है । दूसरे शब्दों में कहे तो, कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अपराध मुक्त बरी करने का आदेश दिया गया है । योग्य सबूत के अभाव में कोर्ट ने दोनों उच्च पुलिस अधिकारियों को अपराध मुक्त किया गया था । मुंबई सीबीआई कोर्ट के इस आदेश की वजह से डीजी वणजारा और दिनेश एमएन को बहुत बड़ी राहत मिली है । इसके साथ केस में अभी तक में १५ पुलिस अधिकारी आरोप मुक्त बरी हो गये है ।
जबकि कोर्ट ने इस केस में राजस्थान के दो पुलिस अधिकारी हिमांशु सींग और श्यामसींग चरण के केस से अपराध मुक्त बरी करने की अर्जी करती डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी । अभी भी इस केस के कई आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पेन्डिंग है और इसके बाद ट्रायल शुरू होने का बाकी है । उल्लेखनीय है कि, सोहराबुद्दीन और इसके साथी तुलसीराम प्रजापति के फर्जी एन्काउन्टर केस में सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री और फिलहाल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कुल ३८ आरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया गया था । बाद में समग्र मामले की गंभीरता को ध्यान में लेकर यह केस की सुनवाई मुंबई सीबीआई कोर्ट में ट्रान्सफर हुई थी । जिसमें एक के बाद एक चरणबद्ध आरोपियों ने उनके विरूद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है और गलत तरीके से केस में शामिल करने की पेशकश के साथ इस केस में से अपराध मुक्त बरी करने के लिए अर्जी की गई थी, जो सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मंजूर किया था और इस केस में अभी तक में १५ आरोपियों को आरोप मुक्त बरी किया गया है ।