राज्य में १ मई-२०१७ से रेरा (रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेन्ट एक्ट) लागू हो गया है । रेरा के तहत जो प्रोजेक्ट १,मई -२०१७ पहले चालु हुए हो और कम्लिशन सर्टिफेक नहीं लिया हो ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की अवधि के लिए सोमवार अंतिम दिन है । अधिकतर डेवलपर्स ३१ जुलाई तक के दौरान अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करा सकने से आज ऑथोरिटी यह अवधि बढ़ा देगा ऐसा आश्वासन मिलने पर बिल्डर-डेवलपर लोबी कोे राहत मिली है । अहमदाबाद शहर में अभी करीब ५०० से ज्यादा प्रोजेक्ट कार्यरत है । लेकिन रेरा की ऑफिस में सिर्फ ७० रजिस्ट्रेशन हुए है । यदि सरकार तारीख को आगे नहीं बढ़ायेगी तो कई प्रोजेक्ट पर खतरे में पड़ने की संभावना है । जिसके कारण क्रेडाई और गाहेड द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने के लिए गत सप्ताह में सरकार में पेशकश की गई थी । इस बारे में उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया है कि, रेरा की रजिस्ट्रेशन के लिए अवधि बढ़ाने के लिए सरकार पोजिटिव है । सोमवार को इस बारे में निर्णय जारी किया जाएगा । रेरा एक्ट के अनुसार ५०० चौ.मीय जमीन और ८ फ्लेट से बड़े प्रोजेक्ट को रेरा एक्ट के तहत शामिल किया गया है । १ मई पहले ही जो प्रोजेक्ट के काम चालू थे यह सभी के लिए ३१ जुलाई तक रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । इसके लिए डेवलपर को २२ प्रकार के डॉक्युमेन्ट १ एमबी से ५ एनबी तक के डेटा में ऑनलाइन अपलोड करना है । २२ डॉक्युमेन्टस कुल ६२ एमबी में शामिल करना है । जटिल प्रक्रिया के कारण अधिकतर डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा वेबसाइट पर नहीं रख सके है । बिल्डर लोबी द्वारा ३ महीने की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है । इस बारे में क्रेडाई गुजरात चेप्टर के प्रेसिडेन्ट शरीफभाई मेमण ने बताया है कि, रेरा का कानून लागू होने के बाद इसके फोर्मेशन और अन्य कामकाज में ढाई महीने का समय जाने से पहले ही रजिस्ट्रेशन का कामकाज शुरू हो गया । सिर्फ २० दिन के कम अवधि में इतने डॉक्युमेन्टस सहित की जानकारी भरने का सभी डेवलपर्स के लिए संभव नहीं है जिसके कारण हमने सरकार में अवधि बढ़ाने की मांग की है ।
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