शहर के बोपल क्षेत्र में सट्टे में लाखों रुपये हारने वाले युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण केस में आरोपी नरेन्द्रसिंह वाघेला और राकेश पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को अहमदाबाद ग्रामीण सेशन्स कोर्ट के एडिशनल सेशन्स जज चंदाराणा ने अंतिम रवैये के साथ खारिज कर दिया था । कोर्ट ने बताया है कि, आरोपियों ने मृतक युवक को धमकी देने का पुलिस जांच में साबित होता है । लेकिन आरोपियों ने मृतक युवक के पास पैसे की वसूली करते होने का और उसे धमकी देते होने का प्रथम दृष्टि में फलित होता है ।गत महीने आरोपियों की धमकी के कारण बोपल क्षेत्र के परसोतमनगर सोसायटी में रहते २७ वर्षीय सचिन पटेल नाम के युवक ने रेलवे ट्रेक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेने से सनसनी मच गई है । इस बारे में बोपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी । यह सनसनी केस में आरोपी राकेश धीरूभाई पटेल और नरेन्द्रसिंह समरत पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मृतक की विधवा और शिकायतकर्ता खुशबूबहन पटेल की तरफ से एडवोकेट प्रयेश लींबाचीया ने बताया है कि, आरोपियों ने शिकायतकर्ता पति और मृतक सचीन पटेल के पास से पांच लाख रुपये की ब्याज की वसूली बारबार करते थे । आरोपियों द्वारा अक्सर शिकायतकर्ता के पति को फोन पर और घर आकर धमकी दी जाती थी । घटना के चार दिन पहले ही आरोपियों ने मृतक युवक को धमकी देकर अश्लील गाली दी थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता के पति सचिनभाई को बुरा लगने पर उन्होंने गत महीने रेलवे ट्रेक पर कूदकर आत्महत्या की थी । इस घटना के बारे में शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध बोपल पुलिसस्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी । आरोपियों के विरूद्ध पुलिस जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रथम दृष्टि में साबित होने पर कोर्ट ने आरोपियों को कोई भी संजोगों में अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए । यह दलील मंजूर करके अहमदाबाद ग्रामीण सेशन्स कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था ।
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