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बिना इजाजत टैक्स अफसर भी दुकानों पर नहीं जा सकते : केन्द्र सरकार

फर्जी टैक्स अफसर बनकर या जीएसटी के नाम पर कारोबारियों से उगाही की घटनाएं सामने आने के बाद गत दिन केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि टैक्स अफसरों को किसी ट्रेडर या दुकानदार के यहां जांच के लिए जाने से पहले मंजूरी लेनी होगी । बिना मंजूरी के उन्हें जांच करने का हक नहीं है । फाइनैंस मिनिस्ट्री ने गत दिन इसके लिए बाकायदा बयान जारी किया है । इसमें कहा गया है कि अगर किसी ट्रेडर या दुकानदार को इस तरह की कोई भी दिक्कत आए तो वह फौरन इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर ०११-२३३७०११५ पर करे । जीएसटी में रेट को लेकर लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सरकार ने गत दिन एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया । केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के इस ऐप का नाम ़स्ञ्ज क्रड्डह्लद्गह्य स्नद्बठ्ठस्रद्गह्म् है । यह फिलहाल केवल एंड्रॉयड केवल एंड्रॉयड पर उपलब्ध है । ऐप लॉन्च करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस ऐप के जरिये जीएसटी दरों को अलग-अलग कैटिगरी से भी जाना जा सकता है या फिर पूरी लिस्ट देखी जा सकती है ।इसमें सर्च करने का विकल्प भी है । डाउनलोड होने के बाद यह ऑफलाइन मोड पर काम कर सकता है । कमॉडिटी या सर्विस का नाम या चैप्टर डालकर इससे जीएसटी रेट पता किया जा सकता है । जीएसटी के विरोध में कई जगहों पर कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं । सूरत में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया । वहीं, कांग्रेस ने जीएसटी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह छोटे और मझोले व्यापारियों की परेशानी का सबब बन गया है । पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी गुड ऐंड सिंपल टैक्स है । लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि जीएसटी -गुडबाई टू सिंपल टैक्स है । देशभर में छोटे और मझोले व्यापारी अब तक परेशान है ।

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