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सुप्रीम कोर्ट का आधार जरुरी बनाने पर रोक से इनकार

३० जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया हैं । हालांकि अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने से वंचित नहीं रखा जा सकेगा । जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की वेकेशन बैंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की मात्र इस बात की आशंका पर की आधार के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा । अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती । अदालत ने इस दौरान ९ जून को आधार और पेन कार्ड को लेकर फैसले का हवाला दिया जिसमें आयकर भरने के लिए आधार को जरुरी करने पर आंशिक रोक लगाई गई थी । इस दौरान केन्द्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को पास आधार कार्ड नहींहै उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख ३० सितम्बर २०१७ कर दी हैं । सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने १७ मई को भी सुनवाई की थी ।नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट की पूर्व कमिश्नर शांता सिन्हा की याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार मिड डे मील, बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास और राइट टू एजुकेशन और स्कोलरशीप आदि कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया हैं ।

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