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सरकार ने 9 व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद की बुराई से मज़बूती से लड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। उक्त संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नामज़द किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित के अनुसार) के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है। इन व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

  1. वाधवा सिंह बब्बर: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख
  2. लखबीर सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन” का प्रमुख
  3. रणजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख
  4. परमजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “खालिस्तान कमांडो फोर्स” का प्रमुख
  5. भूपिंदर सिंह भिंडा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख सदस्य
  6. गुरमीत सिंह बग्गा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख सदस्य
  7. गुरपतवंत सिंह पन्नुन: अमरीका में रहने वाला गैरकानूनी संस्था “सिख फॉर जस्टिस” का प्रमुख सदस्य
  8. हरदीप सिंह निज्जर: कनाडा में रहने वाला “खालिस्तान टाइगर फोर्स” का प्रमुख
  9. परमजीत सिंह: यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख

ये सभी व्यक्ति सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। ये अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो तथा उसके समर्थन के जरिये पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं।

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