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निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को फांसी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को 3 मार्च, मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे फांसी देने का समय मुकर्रर कर दिया। इस बीच निर्भया की मां ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब 3 मार्च अंतिम दिन होगा और गुनहगारों को फांसी दे दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं। हालांकि पिछले अनुभवों को देखते हुए उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी। उन्होंने शब्दों में जरूर कहा, ‘मैंने इतना संघर्ष किया है। अब उम्मीद है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा।’ दोषियों के वकील का कहना है कि अक्षय के लिए नई दया याचिका लगाएंगे। पवन के पास भी क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प बचा हुआ है।

आपको बता दें कि निर्भया के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। हालांकि दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि उनके पास अब भी कई कानूनी विकल्प बाकी है। उन्होंने कहा कि यह मीडिया, राजनेताओं का प्रेशर है, जिसके कारण फांसी की तारीख आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोषियों की कोई याचिका शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है और उनमें से तीन की दया याचिकाएं राष्ट्रपति द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। जबकि चौथे दोषी ने अब तक दया याचिका देने का विकल्प नहीं चुना है, ऐसे में निचली अदालत फांसी के लिए नयी तारीख जारी कर सकती है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका 17 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी थी। आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आएगा। दरअसल, हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर रोक को निरस्त करने से इनकार कर दिया था।

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