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चार एयरफोर्स जवानों की हत्या केस में यासीन मलिक पर १ अक्टूबर से टाडा कोर्ट में सुनवाई

जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) लीडर यासीन मलिक के खिलाफ एयरफोर्स के चार जवानों की हत्या के मामले में अब १ अक्टूबर को टाडा कोर्ट में सुनवाई होगी । जम्मू टाडा कोर्ट ने मलिक के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करते हुए पुलिस को उन्हें ११ सितंबर तक कोर्ट के सामने पेश करने को कहा था ।
स्क्वॉड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके तीन साथियों की श्रीनगर के बाहरी इलाके में हत्या कर दी गई थी । रावलपोरा में हुई इस दुर्घटना के लिए यासीन मलिक के नेतृत्व वाले आतंकियों को जिम्मेदार बताया जाता है । मलिक पर वायुसेना के जवानों पर घातक हमले की साजिश रचने का आरोप है । उस आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में पुलिस को बताया था कि खन्ना ने कार में आए आतंकवादियों के हमले से अपने साथियों को बचाने की कोशिश की । इस दौरान वह आतंकियों के बेहद खतरनाक स्वचालित हथियारों का निशाना बन गए । १९८९ में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी मलिक का ही हाथ बताया जाता है । १९९५ में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने श्रीनगर में टाडा कोर्ट नहीं होने का हवाला देकर मलिक के खिलाफ केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी । २००८ में मलिक ने यह कहते हुए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई श्रीनगर में होनी चाहिए क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर मचे बवाल के कारण उनकी सुरक्षा को खतरा है । दरअसल, हर साल आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान बाहरियों को लीज पर जमीन देने के मुद्दे पर जम्मू और कश्मीर के लोगों के विचार धार्मिक आधार पर बंट गए थे । इस वर्ष २६ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने २००८ में दो मुकदमों की सुनवाई श्रीनगर ट्रांसफर करने के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं । एनआईए ने उन्हें आतंकवादियों और अलगाववादी संगठनों की फंडिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था ।

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