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मुंबई ब्लास्टः अबू सलेम समेत छह आरोपी दोषी करार हुए

१९९३ के मुंबई बम धमाकों के आरोप में विशेष टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी माना है । जबकि अब्दुल कयूम को अदालत ने निर्दोष माना हैं । विशेष टाडा अदालत १९ जून को सभी छह आरोपियों को सजा सुनाएगी । विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान और रियाज सिद्दीकी को दोषी माना हैं । अदालत ने सलेम को हथियार लाने और बांटने का दोषी माना हैं । वहीं दौसा को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ब्लास्ट और हत्या करने का दोषी माना है । दौसा ने ही अबू सलेम के घर पर हमलों की साजिश रची थी । उस पर विस्फोटक लाने के लिए अबू सलेम को कार देने का भी आरोप हैं । मुंबई में १२ मार्च १९९३ को हुए १२ बम धमाकों में २५७ लोगों की जान गई थी और करीब ७१२ लोग जख्मी हुए थे । मुंबई ब्लास्ट में न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था । मामले में सबसे बड़ा फैसला साल २००६ में सुनाया गया था । अदालत ने सातों अभियुक्तों की अलग से सुनवाई शुरु की थी । मुस्तफा दौसा को २००४ में यूएई से गिरफ्तार किया गया था । वहीं साल २००५ में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था । मुंबई ब्लास्ट शेष पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था । साल २००६ में आए फैसले में उपरोक्त सातों अभियुक्तों पर अदालत ने कोई फैसला२ नहीं दिया था । साल २००२ के बाद सभी को विदेश से प्रत्यार्पित कराने के कारण इन सातों पर अलग से सुनवाई शुरु की गई थी । अदालत का मानना था कि इनकी सुनवाई अन्य सभी के साथ करने से फैसला आने में देर हो सकती हैं । इस कारण मुंबई बलास्ट केस को दो टाडा कोर्ट की तरफ से दो हिस्सों में बांटा गया था ।

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