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सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगे तमाम पाबंदियों को लेकर कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिक के तौर पर हर इंसान को देश के किसी भी हिस्से में जाने की आज़ादी है। कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने पर मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सरकार को एक हफ्ते के अंदर इस नोटिस का जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते में आर्टिकल 370 को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है। येचुरी ने अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीताराम येचुरी गुरुवार को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। सीपीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सरकार येचुरी को क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल विजिट थी। हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ उनके दोस्त से मिलने की इजाजत दे रहे हैं।

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