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धारा 370 पर राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ SC पंहुचा नेशनल कॉन्फ्रेंस

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने के संबंध में अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर्ट ने अनुरोध किया कि वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को असंवैधानिक घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी याचिका में कहा कि यह फैसला गैरकानूनी है। पार्टी के दो सांसदों अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने याचिका दायर किया है। याचिका में दोनों ने कहा कि विधानसभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद खत्म करना असंवैधानिक है। राष्ट्रपति का आदेश रद्द हो। 
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के लिए पिछले हफ्ते संसद ने मंजूरी दी थी। राज्यसभा के बाद लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 लोकसभा में भारी मतों की जीत के साथ पारित किया था। इसके पक्ष में 367 वोट डले जबकि विपक्ष में 67 वोट डाले गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्‍मू-कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। जम्‍मू-कश्‍मीर ने भी स्‍वीकार किया है कि वह भारत का अभिन्‍न अंग है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले बुधवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को मंजूरी दी थी। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया था, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे… सिवाय खंड 1 के।

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